डीपीआरओ ने ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश
नियमों के उल्लंघन पर की जाएगी दण्डात्मक कार्यवाही
अलीगढ़: जिला पंचायत राज अधिकारी यतेन्द्र सिंह द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के अनुपालन में सभी ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये हैं।
डीपीआरओ ने निर्देशित किया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अनुरूप ग्राम पंचायत की उपविधियाँ सम्पूर्ण ग्रामीण क्षत्रों में प्रभावी होंगी और सभी नागरिक, प्रतिष्ठान एवं सस्थान उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के सभी प्राविधान सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगे जिनका सभी निर्माता, विक्रेता थोक एवं खुदरा व्यापारियों, संस्थानों एवं नागरिकों द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं विध्वंस से उत्पन्न मलवे का पृथक संग्रहण, परिवहन, पुनर्चक्रण एवं निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा। बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालना प्रतिबंधित होगा।
डीपीआरओ ने निर्देशित किया कि यह नियम समस्त ग्राम पंचायतों में लागू होंगे और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित नियमों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की उपविधियों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।